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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को दी जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 06:55 PM IST
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- अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीमा शुल्क विभाग ने जून 2021 में भारत आने पर याचिकाकर्ता के पास से हेरोइन कर ली थी जब्त
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 2021 में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को जमानत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जब्त किए गए पदार्थ को परीक्षण के लिए भेजे जाने से पहले ही मिला दिया गया था। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने क्वेंटिन डीकॉन को जमानत देते हुए कहा कि नमूना लेने से पहले पदार्थों को मिलाने से यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि परीक्षण के लिए भेजा गया कौन सा नमूना किस पॉकेट का है। न्यायाधीश ने पिछले महीने पारित एक आदेश में कहा कि परीक्षण किए गए नमूनों के प्रमाण पर संदेह है, जिन्हें कुल मिलाकर एक व्यावसायिक मात्रा के रूप में दर्शाया गया था। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने खुद जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि जब्त किए गए पदार्थ को नमूना लेने से पहले मिला दिया गया था। आवेदक को 27 जून, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।




न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक पहले ही चार साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है। 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीमा शुल्क विभाग ने जून 2021 में भारत आने पर याचिकाकर्ता के पास से मिली हेरोइन जब्त कर ली थी। इसमें दावा किया गया कि उसके पास से बरामद कुल सामग्री का वजन 10,500 ग्राम था, जिसमें एक पैकेट का वजन लगभग 10 हजार ग्राम था और एक प्लास्टिक कंटेनर का वजन लगभग 480 ग्राम था।
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