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Delhi NCR News: सेलिना जेटली के भाई को कानूनी मदद दिलवाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया समय
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और अबू धाबी में भारतीय दूतावास को यूएई अधिकारियों से राजनयिक स्तर पर सहयोग मांगने के लिए 3-4 सप्ताह का समय दिया। यह समय अभिनेता सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली की यूएई में निरंतर हिरासत के मामले में दिया गया है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने केंद्र के वकील की दलील पर यह आदेश दिया। केंद्र की ओर से बताया गया कि 13 फरवरी को भारतीय दूतावास ने विक्रांत जेटली से कांसुलर एक्सेस की मांग की थी, लेकिन यूएई अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगली तारीख का इंतजार है। केंद्र के वकील ने अनुरोध किया कि विदेश मंत्रालय और दूतावास को यूएई के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत के लिए उचित समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि मंत्रालय कह रहा है कि हमें 3-4 सप्ताह दें ताकि हम ठोस कदम उठा सकें तो यह मांग उचित लगती है। सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके भाई विक्रांत को 6 सितंबर 2024 से यूएई में गैरकानूनी रूप से अगवा कर हिरासत में रखा गया है। याचिका में उनके लिए प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ब्यूरो
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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने केंद्र के वकील की दलील पर यह आदेश दिया। केंद्र की ओर से बताया गया कि 13 फरवरी को भारतीय दूतावास ने विक्रांत जेटली से कांसुलर एक्सेस की मांग की थी, लेकिन यूएई अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगली तारीख का इंतजार है। केंद्र के वकील ने अनुरोध किया कि विदेश मंत्रालय और दूतावास को यूएई के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत के लिए उचित समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि मंत्रालय कह रहा है कि हमें 3-4 सप्ताह दें ताकि हम ठोस कदम उठा सकें तो यह मांग उचित लगती है। सेलिना जेटली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके भाई विक्रांत को 6 सितंबर 2024 से यूएई में गैरकानूनी रूप से अगवा कर हिरासत में रखा गया है। याचिका में उनके लिए प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ब्यूरो
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