फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court gets tough on 'Kala Hiran' film; orders removal of teaser links.

Delhi NCR News: ''काला हिरण'' फिल्म पर हाईकोर्ट सख्त, टीजर के लिंक हटाने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 05:53 PM IST
विज्ञापन
अभिनेता सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा को लेकर अदालत ने की कड़ी टिप्पणी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के 1998 के ब्लैकबक शिकार प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही प्रस्तावित फिल्म ''काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी'' के टीजर से जुड़े सभी लिंक हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि फिल्म निर्माता अमित जानी के इस विषय पर दिए गए साक्षात्कार को भी हटाने का आदेश पारित करेंगी।

निर्माता के रुख पर असहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में कड़ी टिप्पणी के साथ आदेश जारी किया जाएगा। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, यह अब बंद होना चाहिए। किसी की प्रतिष्ठा एक बार चली जाए तो लौटना मुश्किल होता है। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। सलमान खान ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करती है। याचिका के अनुसार, प्रचार सामग्री में उनके जैसे दिखने वाले कलाकार को उनके प्रसिद्ध नीले ब्रेसलेट के साथ दिखाया गया है। एक पोस्टर में उसे बंदूक पकड़े दिखाया गया है, जो न्यायिक रिकॉर्ड के विपरीत भ्रामक कथा बनाता है। सलमान का कहना है कि आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है, इसलिए ऐसा चित्रण लोगों को गुमराह कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed