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Delhi HC: 'जबरन धर्म परिवर्तन के आर्टिकल का लिंक ब्लॉक करें'. हाईकोर्ट ने गूगल-ट्विटर को दिए निर्देश
Fri, 12 May 2023 02:41 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 12 May 2023 02:41 PM IST
सार
कोर्ट में आरोपी अजमत अली खान की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने 19 अप्रैल को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित समाचार सामग्री और क्लिप को हटाने की मांग की थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर और गूगल सहित कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को समाचार रिपोर्टों और वीडियो के लिंक को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। इस मामले में अब 24 मई को अगली सुनवाई होगी।
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कोर्ट में आरोपी अजमत अली खान की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने 19 अप्रैल को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित समाचार सामग्री और क्लिप को हटाने की मांग की थी। दरअसल, दिल्ली की एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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महिला ने लगाए थे आरोप
पीड़िता का आरोप था प्रेम प्रसंग में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना था कि धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। दोनों की बीच काफी अरसे से दोस्ती थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर किया गया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अदालत ने उसे 17 मई तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
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