फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing on petition seeking raising of national song status postponed 

राष्ट्रीय गीत का दर्जा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली

Wed, 24 Jul 2019 07:00 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 24 Jul 2019 07:00 AM IST
विज्ञापन
Hearing on petition seeking raising of national song status postponed 
दिल्ली हाईकोर्ट

राष्ट्रीय गीत ‘वंदेमातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा और सम्मान देने के लिए नीति बनाने का निर्देश सरकार को देने की मांग वाली भाजपा नेता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 

विज्ञापन


याचिका पर सुनवाई के लिए अब 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। सुनवाई टलने का कारण मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का न बैठना रहा।

पेश याचिका में अनुरोध किया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित राष्ट्रीय गीत ‘वंदेमातरम’ को रवींद्र नाथ टैगोर लिखित राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान ही सम्मान दिया जाए। याची का कहना है कि राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। 
विज्ञापन


पहली बार 1896 में रवींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे गाया था। याचिका में कहा गया है कि वंदेमातरम में जिन भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है, वह देश के चरित्र को बताती हैं। उसे भी बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि वंदे मातरम को ‘जन गण मन’ के बराबर सम्मान दिया जाएगा और दोनों का दर्जा समान होगा।

ऐसी की एक याचिका अक्तूबर 2017 में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार का कहना था कि ‘वंदेमातरम’ और ‘जन गण मन’ को समान सम्मान प्राप्त है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed