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हाईकोर्ट ने इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करने वाली साइट पर लगाई रोक

Sat, 13 Apr 2019 01:34 AM IST
vivek shukla न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: vivek shukla Updated Sat, 13 Apr 2019 01:34 AM IST
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HC restrains site from downloading movie in internet
court - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने इंटरनेट से निशुल्क फिल्म डाउनलोड करने वाली 30 टोरेंट साइट्स के जरिये फिल्म, संगीत या कोई अन्य सामग्री लोगों के लिए उपलब्ध कराने या इनकी होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, री-प्रोडक्शन एवं वितरण करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिल्म निर्माता कंपनी ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स और यूटीवी सॉफ्टवेयर व अन्य कंपनियों की याचिका पर फैसला सुनाया।

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जस्टिस मनमोहन ने एयरटेल, रिलायंस, जियो आदि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को इन टोरेंट वेबसाइट को बंद करने का निर्देश जारी किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश जारी कर कहा गया है कि उनके पास पंजीकृत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) के जरिये यह सामग्री वेबसाइट तक न पहुंचने पाए।
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हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म निर्माता कंपनियों ने कहा था कि बॉलीवुड की कोई भी नई फिल्म रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हो जाती है। पाइरेटेड वेबसाइट्स द्वारा फिल्मों के लीक करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। याचिका में मूवीरुल्ज नामक एक वेबसाइट पर भी आरोप लगाया गया कि यह वेबसाइट अलग-अलग नामों से नई फिल्मों को लीक कर रही है।

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