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सर गंगाराम अस्पताल की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस
Mon, 15 Jun 2020 02:34 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 15 Jun 2020 02:34 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
दिल्ली सरकार द्वारा सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सर गंगाराम अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है।
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मालूम हो कि दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों की गिनती में शामिल सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने कोविड-19 रेगुलेशन का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अस्पताल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।Delhi High Court has issued a notice to Delhi govt over the petition of Sir Ganga Ram Hospital seeking quashing of the FIR as well its June 3 order of prohibiting it to conduct COVID-19 test through RT/PCR app. The court has kept the matter for hearing on August 11. pic.twitter.com/VVJ0xEmXtK
— ANI (@ANI) June 15, 2020विज्ञापन
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इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के कई अस्पतालों पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर बदमाशी करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करा दी थी।
आईपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि अस्पताल अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा है। उसपर भर्ती न करने और बेडों की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था।
एफआईआर में कहा गया था कि अस्पताल कोरोना संदिग्धों की जांच में आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो साफ तौर पर महामारी अधिनियम का उल्लंघन है। तीन जून को दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो महामारी अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए अब अस्पताल में कोरोना जांच नहीं की जाएगी।
हालांकि बीते 13 जून को शाम में दिल्ली सरकार ने गंगा राम अस्पताल को फिर से कोरोना जांच करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन उसी दिन सुबह अस्पताल प्रबंधन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करने को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज अदालत ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है।