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राइट टू सर्विस: योजनाओं का लाभ समय से न देने पर लगेगा 20 हजार तक जुर्माना, 270 अधिकारियों-कर्मचारियों पर लटकी तलवार

Fri, 10 Sep 2021 01:54 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 10 Sep 2021 01:54 PM IST
सार

सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। गुरुवार को गुरुग्राम स्थित अप्परेल हाउस में समीक्षा के दौरान टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत साझा करने के लिए rtsc-hry@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

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Haryana gurugram under right to service commission if officers delay in providing services to people they can be fined 20 thousand rupees 270 officials and employee on risk
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के नवनियुक्त चेयरमैन टीसी गुप्ता (बीच में) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता ने कहा कि जनता के रोजमर्रा के काम समयबद्ध तरीके से संतुष्टि के साथ हों। सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड हैं। इसमें हर सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

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सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। गुरुवार को गुरुग्राम स्थित अप्परेल हाउस में समीक्षा के दौरान टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत साझा करने के लिए rtsc-hry@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।  पिछले 8 वर्षों में अब तक केवल सात अपील आईं हैं जिसका निर्धारित समय अवधि में काम नहीं हुआ।
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उन्होंने बताया कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। जोकि उसके वेतन से अदा करना होगा। इतना ही नहीं, नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करने का अधिकार है। एचएसवीपी में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए 30 दिन का समय निर्धारित है। इसे जल्द ही घटाकर चार दिन का किया जाएगा।  क्योंकि अब सेवाएं ऑनलाइन हो गईं हैं।
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 कचरा उठाने का समय भी निर्धारित है।  यदि शिकायत करने के बाद उस अवधि में कचरा नहीं उठता है और उसकी शिकायत आयोग को आती है तो आयोग चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर पर 20 हजार रुपये जुर्माना कर सकता है। इसी प्रकार लाडली योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आदि का लाभ समय पर नहीं दिए जाने पर भी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस अवसर पर मंडलायुक्त राजीव रंजन और मेयर मधु आजाद ने भी  विचार रखे। नगराधीश सिद्धार्थ दहिया ने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी  दी। बैठक में नगर निगम आयुक्त मुकेश आहूजा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक जसप्रीत कौर, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी उपस्थित थे।

270 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई की तलवार लटकी

गुरुग्राम में राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के 270 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। ये वो अधिकारी हैं, जिन्होंने समय से लोगों को नोटिफाइड सुविधाएं नहीं दी हैं। उनके बारे में कमीशन के पास प्रमाण के साथ शिकायतें आईं हैं।

फिलहाल उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उनका जवाब मिलने के बाद आरोपों की पुष्टि हुई तो पहले फेज में उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। चीफ कमिश्नर ने कहा कि ज्यादातर शिकायतें एचएसवीपी, लघु सचिवालय, एचएसआईआईडीसी, पुलिस तथा आरटीए विभाग के अफसरों से जुड़ी हुईं हैं। इनमें से सर्वाधिक शिकायतें गुरुग्राम जिले की हैं। इन सभी की मॉनिटरिंग के लिए 25 अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन सभी मामलों में नवंबर तक निर्णय लिया जाएगा।

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