{"_id":"68190bbc26961d0d4105b411","slug":"racial-attack-on-school-student-haryana-human-rights-commission-orders-investigation-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-56946-2025-05-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: स्कूली छात्र पर नस्लीय हमला, हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दिए जांच के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: स्कूली छात्र पर नस्लीय हमला, हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दिए जांच के आदेश
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंंसी
गुरुग्राम। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने राजकीय स्कूल में एक छात्र के साथ नस्लीय भेदभाव और हिंसा के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका बेटा सेक्टर 43 के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। सहपाठियों ने बार-बार बच्चे को नस्लीय उत्पीड़न किया है। इससे उसे शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा। कक्षा अध्यापिका सीमा सरोहा को सूचना देने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि स्कूल से संपर्क करने पर पता चला कि उस समय प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं थीं। प्रभारी प्रधानाचार्य पूनम ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाते हुए स्कूल का दौरा किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
आयोग ने दिया आदेश
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को अगली सुनवाई तक विस्तृत तथ्यान्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ को शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति विवरण (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। संबंधित शिक्षिका सीमा सरोहा और प्रभारी प्रधानाचार्य पूनम को आरोपों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गुरुग्राम। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने राजकीय स्कूल में एक छात्र के साथ नस्लीय भेदभाव और हिंसा के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका बेटा सेक्टर 43 के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। सहपाठियों ने बार-बार बच्चे को नस्लीय उत्पीड़न किया है। इससे उसे शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा। कक्षा अध्यापिका सीमा सरोहा को सूचना देने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि स्कूल से संपर्क करने पर पता चला कि उस समय प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं थीं। प्रभारी प्रधानाचार्य पूनम ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाते हुए स्कूल का दौरा किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन
आयोग ने दिया आदेश
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को अगली सुनवाई तक विस्तृत तथ्यान्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ को शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति विवरण (स्टेटस रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। संबंधित शिक्षिका सीमा सरोहा और प्रभारी प्रधानाचार्य पूनम को आरोपों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन