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Gurugram News: प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर पीवीआर सिनेमा समेत दो प्रतिष्ठान सील
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पीवीआर सिनेमा और आइरिस ब्रॉडवे मॉल की एक दुकान पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मंगलवार को सीलिंग अभियान चलाया। इस दौरान बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। इनमें सेक्टर-80 स्थित ऐलान मारकाडो मॉल में संचालित पीवीआर सिनेमा और आइरिस ब्रॉडवे मॉल की एक कॉमर्शियल दुकान शामिल हैं।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों को कई बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने नियमों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई की। संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने बताया कि निगम क्षेत्र में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से समय पर टैक्स जमा कराने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना का लाभ अभी भी लिया जा सकता है। यह योजना 30 जून तक लागू है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। ऐसे में टैक्स धारक बिना अतिरिक्त ब्याज के अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं।
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मानेसर। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मंगलवार को सीलिंग अभियान चलाया। इस दौरान बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। इनमें सेक्टर-80 स्थित ऐलान मारकाडो मॉल में संचालित पीवीआर सिनेमा और आइरिस ब्रॉडवे मॉल की एक कॉमर्शियल दुकान शामिल हैं।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों को कई बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने नियमों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई की। संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने बताया कि निगम क्षेत्र में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से समय पर टैक्स जमा कराने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना का लाभ अभी भी लिया जा सकता है। यह योजना 30 जून तक लागू है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। ऐसे में टैक्स धारक बिना अतिरिक्त ब्याज के अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं।
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