{"_id":"64d3a24ffb5d00122609cf10","slug":"plot-owners-can-self-verify-their-property-gurgaon-news-c-24-1-noi1094-11895-2023-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कर सकते हैं भूखंड मालिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कर सकते हैं भूखंड मालिक
विज्ञापन
30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर नगर निगम दे रहा 15 फीसदी की छूट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए नगर निगम ने व्यवस्था की है कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन स्वयं कर सकते है। 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी जा रही है। यह व्यवस्था नगर निगम के साथ ही नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर की सीमा में आने वाली प्रॉपर्टियों के लिए भी है।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, मकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, रिहायशी भवनों सहित अन्य श्रेणी की संपत्ति पर वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर जाकर टैक्स भुगतान के साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन भी कर सकते हैं। समय पर टैक्स का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान है। साथ ही सीवर और पानी का कनेक्शन काटने और सील करके नीलाम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ब्यूरो
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए नगर निगम ने व्यवस्था की है कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन स्वयं कर सकते है। 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी जा रही है। यह व्यवस्था नगर निगम के साथ ही नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी और नगर पालिका फर्रुखनगर की सीमा में आने वाली प्रॉपर्टियों के लिए भी है।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, मकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, रिहायशी भवनों सहित अन्य श्रेणी की संपत्ति पर वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर जाकर टैक्स भुगतान के साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन भी कर सकते हैं। समय पर टैक्स का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान है। साथ ही सीवर और पानी का कनेक्शन काटने और सील करके नीलाम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ब्यूरो
विज्ञापन