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Gurugram News: बीमा कंपनी को 24.39 लाख मुआवजा देने के आदेश
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-सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में न्यायाधिकरण ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में सुनवाई करते हुए जसबीर सिंह की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने बीमा कंपनी को 24.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
शामली यूपी निवासी निपा पत्नी अमित गांव फाजल बास में किराए पर रहते थे। पुलिस को दी शिकायत में निपा ने बताया था कि 23 जनवरी 2020 को मोबाइल पर उसके रिश्तेदार चेतन ने फोन करके उसे बताया कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। शीतला माता रोड पर एक स्कूटी चालक ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में अमित की मौत हो गई।
स्कूटी चालक की पहचान अलीगढ़ यूपी निवासी गौरव उर्फ गौरी के रूप में हुई थी। निपा ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में स्वयं, अपने बच्चे और दो अन्य आश्रितों की देखभाल के लिए बीमा क्लेम के लिए याचिका लगाई थी। इस पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 24.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में सुनवाई करते हुए जसबीर सिंह की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने बीमा कंपनी को 24.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
शामली यूपी निवासी निपा पत्नी अमित गांव फाजल बास में किराए पर रहते थे। पुलिस को दी शिकायत में निपा ने बताया था कि 23 जनवरी 2020 को मोबाइल पर उसके रिश्तेदार चेतन ने फोन करके उसे बताया कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। शीतला माता रोड पर एक स्कूटी चालक ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में अमित की मौत हो गई।
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स्कूटी चालक की पहचान अलीगढ़ यूपी निवासी गौरव उर्फ गौरी के रूप में हुई थी। निपा ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में स्वयं, अपने बच्चे और दो अन्य आश्रितों की देखभाल के लिए बीमा क्लेम के लिए याचिका लगाई थी। इस पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 24.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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