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Gurugram News: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 02 May 2025 12:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 May 2025 12:19 AM IST
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Murder accused sentenced to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। युवक की चाकू से हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी भोला प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
29 जनवरी 2021 को शिवाजी नगर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने बताया था कि राजीव चौक पर स्थित ट्रक-बस पार्किंग के पास राजेश के ढाबे पर एक कर्मी पर किसी ने हमला कर दिया है। उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो रामचरण के गले के पास से काफी खून निकल रहा था। घायल रामचरण को जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने नौ महीने बाद भोला को सदर बाजार से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने बताया था कि ढाबा मालिक ने उसे काम पर रख लिया था। ढाबे में पहले से ही रामचरण काम करता था। उसने रामचरण और ढाबा मालिक के साथ शराब पी थी। उसके बाद ढाबा मालिक वहां से चला गया था। इसके बाद रामचरण ने उससे कहा कि वह यहां से चला जाए और इतने कहते हुए उसने धक्का दे दिया। इसके बाद वह रामचरण के गले पर चाकू से हमला कर भाग गया था।
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