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Gurugram News: मनी लान्ड्रिंग के आरोपी को उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति
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दो करोड़ रुपये की एफडी जमा कराने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मनी लान्ड्रिंग के मामले में आरोपी अमित कत्याल को विशेष अदालत ने उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दी है। अदालत ने 23 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए दो करोड़ रुपये की एफडी अदालत में जमा करने का आदेश दिया है।
अदालत में दलील दी कि गई कि अमित कत्याल विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और नियमित चिकित्सकीय उपचार करा रहे हैं। उनका दुबई स्थित एमिरेट्स अस्पताल में पहले भी उपचार हुआ है। चिकित्सकों ने आगे की जांच और उपचार के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी है। इसी आधार पर विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से अदालत में दलील दी कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित सामग्री जांच में सामने आई है। पहले भी विदेश जाकर चिकित्सकीय जांच करा चुके हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त स्वतंत्र चिकित्सकीय आधार के बार-बार विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मनी लान्ड्रिंग के मामले में आरोपी अमित कत्याल को विशेष अदालत ने उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दी है। अदालत ने 23 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए दो करोड़ रुपये की एफडी अदालत में जमा करने का आदेश दिया है।
अदालत में दलील दी कि गई कि अमित कत्याल विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और नियमित चिकित्सकीय उपचार करा रहे हैं। उनका दुबई स्थित एमिरेट्स अस्पताल में पहले भी उपचार हुआ है। चिकित्सकों ने आगे की जांच और उपचार के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी है। इसी आधार पर विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से अदालत में दलील दी कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित सामग्री जांच में सामने आई है। पहले भी विदेश जाकर चिकित्सकीय जांच करा चुके हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त स्वतंत्र चिकित्सकीय आधार के बार-बार विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है।
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