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Gurugram News: रंगदारी सिंडिकेट मामले में आरोपी जगमोहन को जमानत

Sun, 25 Oct 2026 05:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 05:46 PM IST
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Jagmohan, accused in extortion syndicate case, gets bail
गुरुग्राम। संगठित अपराध और रंगदारी सिंडिकेट से जुड़े आरोपी जगमोहन उर्फ भोटू को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने पांच जुलाई 2026 को स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट, गुरुग्राम के एएसआई मुकेश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। गैंगस्टर दीपक नांदल हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में कारोबारियों, संगीत निर्माताओं और फाइनेंसरों से रंगदारी मांगता था। आरोप है कि जगमोहन ने गैंग को कारोबारियों के मोबाइल नंबर, रेकी और वित्तीय लेनदेन में मदद की। उस पर हवाला के जरिये विदेश में रुपये भेजने और हथियार उपलब्ध कराने का भी आरोप था। बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाने और जांच पूरी होने की दलील दी। अभियोजन पक्ष ने बैंक खातों से वित्तीय सहायता के आरोप पर जमानत का विरोध किया था। संवाद
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