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बाहरी को नहीं बेच सकेंगे चारा, ईंट भट्टे या गत्ता फैक्ट्री में इस्तेमाल पर भी पाबंदी

Thu, 28 Apr 2022 06:12 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 06:12 PM IST
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Fodder will not be sold to outsiders, section 144 is applicable in the district
गुरुग्राम। पशु चारे की कमी के मद्देनजर जिलाधीश ने बाहरी राज्यों के लोगों को पशु चारा बेचने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ईंट भट्टे या गत्ता फैक्ट्री में इसके इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके लिए जिले में धारा 144 लगा दी गई है।
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जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने कहा कि किसी भी ईंट पकाने या गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में पशु चारे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाहरी राज्यों या लोगों को चारा बेचने पर पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में वर्षा न होने की स्थिति में चारे की और भी कमी होने की संभावना है। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1881 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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इस साल गेहूं का रकबा घटने के कारण पशु चारे की कमी हो रही है। कमी के कारण ही पशु चारे के दाम आसमान छू रहे हैं। 200 रुपये प्रति 40 किलो मिलने वाला तूड़ा इस समय 600 रुपये मन हो गया है। 10 दिन पहले तक इसकी कीमत 500 रुपये प्रति मन थी। एकदम से दाम में उछाल ने पशुपालकों को परेशानी में डाल दिया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग प्रदेश में मोटी रकम देकर पशु चारा खरीद रहे हैं।
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