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Gurugram News: सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 59 लाख का मुआवजा

Mon, 04 Dec 2023 11:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Dec 2023 11:33 PM IST
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Compensation of Rs 59 lakh will be given on death in road accident
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
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गोल्फ कोर्स रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे कार ने बाइक में मारी थी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सड़क हादसे में एक निजी कर्मचारी की मौत मामले में सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 59 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित की पत्नी ने आरोपी महिला कार चालक और बीमा कंपनी से क्लेम किया था।
इटावा यूपी निवासी गार्ड सतेन्द्र कुमार ने पुलिस को बताया था कि 23/24 अक्तूबर 2021 की रात उसकी ड्यूटी रैपिड मेट्रो स्टेशन डीएलएफ फेज एक पर थी। 24 अक्तूबर की सुबह करीब 4: 50 बजे गोल्फ कोर्स रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे हादसा होने की तेज आवाज सुनाई दी थी। गार्ड ने मौके पर देखा कि एक कार चालक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी थी। कार की पहचान दिल्ली नंबर की स्कोडा रैपिड के रूप में हुई थी। एंबुलेंस से कार चालक व मोटर बाइक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कार चालक की पहचान पंजाबी बाग निवासी श्रेष्ठ नंदा के रूप में हुई।
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उपचार के दौरान बाइक चालक कमल भूटानी की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी कोमल भूटानी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अपने कार चालक और बीमा कंपनी से क्लेम के लिए याचिका दायर की थी। इस पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 59 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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