{"_id":"680542c711b30bb4bc01e8da","slug":"chief-ministers-flying-squad-raided-a-club-running-without-permission-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-55816-2025-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: बिना अनुमति चल रहे क्लब पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने मारा छापा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: बिना अनुमति चल रहे क्लब पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने मारा छापा
विज्ञापन
क्लब में युवक-युवतियों को शराब परोसने के साथ ही फ्लेवर हुक्का भी पिलाया जा रहा था
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 थाना क्षेत्र स्थित डीटी मेगा मॉल में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने एक क्लब पर छापा मारा। क्लब में युवक-युवतियों को शराब परोसने के साथ ही फ्लेवर हुक्का भी पिलाया जा रहा था।
पुलिस टीम ने माैके से लगभग 25 युवक-युवतियों को शराब व हुक्का पीते हुए पाया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने भारी मात्रा में शराब और फ्लेवर हुक्के भी बरामद किए हैं। क्लब संचालक के खिलाफ डीएलएफ फेज-1 थाना में मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को सूचना मिली थी कि डीएलएफ फेज-1 के डीटी मेगा मॉल की दूसरी मंजिल पर अवैध रूप से क्लब चलाकर शराब परोसी जा रही है। इसके अलावा यहां पर फ्लेवर हुक्का बार भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने डीएलएफ फेज-1 थाना की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापामारी की। इस दौरान टीम ने पाया कि लगभग 25 युवक-युवतियां शराब व फ्लेवर हुक्के का सेवन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने काउंटर पर मौजूद युवक से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान दिल्ली के द्वारका निवासी नकुल शर्मा के रूप में कराई। नकुल शर्मा ने बताया कि वह क्लब का मैनेजर है, जबकि क्लब मालिक राहुल है। पहले इस क्लब का लाइसेंस स्ट्रोम नाम से था, लेकिन अब यह क्लब किस नाम से चल रहा है, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व पुलिस टीम को मौके पर क्लब का मालिक राहुल नहीं मिला।
छापामारी के दौरान मौजूद स्टाफ से क्लब व हुक्का बार चलाने के दस्तावेज मांगे तो वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को मौके पर अलग-अलग मेजों पर तीन प्रतिबंधित हुक्के चालू हालत में मिले। मौके से भारी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड की बीयर, शराब व फ्लेवर हुक्का तंबाकू बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने धारा 223बी, 271, 272 भारतीय न्याय संहिता, 61(4) एक्साइज एक्ट व 21ए कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है। जांच अधिकारी विकास ने बताया कि डीटी मेगा मॉल की दूसरी मंजिल पर अवैध रूप से बिना अनुमति क्लब चलाकर शराब परोसने और हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्लब संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 थाना क्षेत्र स्थित डीटी मेगा मॉल में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने एक क्लब पर छापा मारा। क्लब में युवक-युवतियों को शराब परोसने के साथ ही फ्लेवर हुक्का भी पिलाया जा रहा था।
पुलिस टीम ने माैके से लगभग 25 युवक-युवतियों को शराब व हुक्का पीते हुए पाया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने भारी मात्रा में शराब और फ्लेवर हुक्के भी बरामद किए हैं। क्लब संचालक के खिलाफ डीएलएफ फेज-1 थाना में मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को सूचना मिली थी कि डीएलएफ फेज-1 के डीटी मेगा मॉल की दूसरी मंजिल पर अवैध रूप से क्लब चलाकर शराब परोसी जा रही है। इसके अलावा यहां पर फ्लेवर हुक्का बार भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने डीएलएफ फेज-1 थाना की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापामारी की। इस दौरान टीम ने पाया कि लगभग 25 युवक-युवतियां शराब व फ्लेवर हुक्के का सेवन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने काउंटर पर मौजूद युवक से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान दिल्ली के द्वारका निवासी नकुल शर्मा के रूप में कराई। नकुल शर्मा ने बताया कि वह क्लब का मैनेजर है, जबकि क्लब मालिक राहुल है। पहले इस क्लब का लाइसेंस स्ट्रोम नाम से था, लेकिन अब यह क्लब किस नाम से चल रहा है, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व पुलिस टीम को मौके पर क्लब का मालिक राहुल नहीं मिला।
विज्ञापन
छापामारी के दौरान मौजूद स्टाफ से क्लब व हुक्का बार चलाने के दस्तावेज मांगे तो वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को मौके पर अलग-अलग मेजों पर तीन प्रतिबंधित हुक्के चालू हालत में मिले। मौके से भारी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड की बीयर, शराब व फ्लेवर हुक्का तंबाकू बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने धारा 223बी, 271, 272 भारतीय न्याय संहिता, 61(4) एक्साइज एक्ट व 21ए कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है। जांच अधिकारी विकास ने बताया कि डीटी मेगा मॉल की दूसरी मंजिल पर अवैध रूप से बिना अनुमति क्लब चलाकर शराब परोसने और हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्लब संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन