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गुरुग्राम : बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर पार्क करने पर मामला दर्ज, सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन का आरोप
Thu, 13 Jan 2022 06:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 13 Jan 2022 06:04 AM IST
सार
इसका खुलासा पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान हुआ। अवैध रूप से पार्किंग की पुष्टि किए जाने पर पुलिस ने फार्म हाउस संचालक व संबंधित हेलीकॉप्टर के पायलट के खिलाफ सार्वजनिक आदेश के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अरावली क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक फार्महाउस में अवैध रूप से हेलीकॉप्टर की पार्किंग का मामला सामने आया है। इसका खुलासा पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान हुआ। अवैध रूप से पार्किंग की पुष्टि किए जाने पर पुलिस ने फार्म हाउस संचालक व संबंधित हेलीकॉप्टर के पायलट के खिलाफ सार्वजनिक आदेश के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस के मुताबिक मोडेयर एक्सप्रेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डीसीपी साउथ ऑफिस में हेलीकॉप्टर पार्किंग के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया गया था। 4 जनवरी को यह आवेदन प्राप्त हुआ था लेकिन पुलिस 6 जनवरी को वेरिफिकेशन के लिए मौके पर पहुंची। यहां पर फार्म हाउस का संचालक कर्नल रामपाल सुहाग मिला, जिसने पुलिस की टीम को 30 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के अरावली में आने की जानकारी दी।
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उसने पुलिस को पार्किंग की अनुमति होने की बात कही तो पुलिस ने इससे संबंधित दस्तावेज मांगे। इस पर वह पार्किंग से संबंधित दस्तावेज नहीं दे पाया। शक बढ़ने पर पुलिस ने जिला उपायुक्त कार्यालय से इस संबंध में जानकारी मांगी तो पता चला कि पार्किंग की अनुमति देने के संबंध में आवेदन मिला था लेकिन हेलीकॉप्टर पार्किंग की अनुमति नहीं दी गई थी।
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इसके आधार पर अब फार्म हाउस मालिक व इस कंपनी के हेलिकॉप्टर के पायलट के खिलाफ सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।