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ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले 13 स्पा सेंटर को निगम ने किया सील
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सोहना रोड़ स्थित ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल में संचालित स्पा सैंटर का सील करते हुए नगर निगम के कर्मी।
- फोटो : Gurgaon
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गुुरुग्राम। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले स्पा सेंटरों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम जोन-4 क्षेत्र के अंतर्गत सोहना रोड स्थित ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल में संचालित 13 स्पा सेंटरों को सील कर दिया गया। उक्त कार्रवाई जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार की अगुवाई में निगम की टीम ने की।
देवेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ सोहना रोड स्थित ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल पहुंचे, जहां पर बिना ट्रेड लाइसेंस लिए 13 स्पा सेंटर संचालित किए जा रहे थे। इनको टीम ने सील कर दिया। सील किए गए स्पा सेंटरों में गोल्डन स्पा, हेवनली स्पा, द ट्रू स्पा, द ओसेन स्पा, द डायमंड स्पा, वेलनेस स्पा एवं द ब्ल्यू स्पा सहित अन्य शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 प्रदीप अहलावत ने 26 फरवरी को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार को इस संदर्भ में आदेश दिया गया था। संयुक्त आयुक्त ने अपने निर्देश में मेयर कार्यालय को प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख किया था, जिसमें ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल में गैर-कानूनी तरीके से स्पा सेंटर संचालित किए जाने की बात कही गई थी। शिकायत के आधार पर सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई।
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देवेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ सोहना रोड स्थित ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल पहुंचे, जहां पर बिना ट्रेड लाइसेंस लिए 13 स्पा सेंटर संचालित किए जा रहे थे। इनको टीम ने सील कर दिया। सील किए गए स्पा सेंटरों में गोल्डन स्पा, हेवनली स्पा, द ट्रू स्पा, द ओसेन स्पा, द डायमंड स्पा, वेलनेस स्पा एवं द ब्ल्यू स्पा सहित अन्य शामिल हैं।
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उल्लेखनीय है कि नगर निगम के संयुक्त आयुक्त-4 प्रदीप अहलावत ने 26 फरवरी को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार को इस संदर्भ में आदेश दिया गया था। संयुक्त आयुक्त ने अपने निर्देश में मेयर कार्यालय को प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख किया था, जिसमें ओमैक्स सिटी सेंटर मॉल में गैर-कानूनी तरीके से स्पा सेंटर संचालित किए जाने की बात कही गई थी। शिकायत के आधार पर सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई।
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