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क्या आपका आधार और राशन कार्ड है लिंक, अगर नहीं तो जाने क्या होगा अंजाम

Sat, 08 Jul 2017 04:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sat, 08 Jul 2017 04:14 PM IST
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Government makes compulsory to link Aadhar and Rashan Card

अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर लिंक कराना होगा। इसके लिए सरकार ने 31 जुलाई तक का समय तय दिया है। उसके बाद आधार लिंक न होने की स्थिति में जिला पूर्ति विभाग राशन कार्ड को निरस्त कराने की कार्रवाई करेगा।

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उधर, अब तक निरस्त किए गए राशन कार्ड की लिस्ट संबंधित दुकानों पर चस्पा कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शहरी क्षेत्र में सिर्फ ई-पास मशीन के माध्यम से भी राशन वितरण होगा।

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हर हाल में जुलाई महीने में ही आधार नंबर लिंक कराने होंगे

Government makes compulsory to link Aadhar and Rashan Card

पहले चरण में सिर्फ परिवार के मुखिया का आधार नंबर लिंक कराया गया है, लेकिन अब राशन कार्ड में दर्ज हर व्यक्ति यानी यूनिट का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने जन सुविधा केंद्रों के साथ ही ई-पास मशीन से भी आधार नंबर लिंक कराने की सुविधा दी है।

जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया है कि राशन डीलरों को दी गई ई-पास मशीन जीपीएस से लैस है, जिन्हें एनआईसी सर्वर से जोड़ा गया है। ऐसे में राशन कार्ड धारक अपने परिवार के बाकी सदस्यों के आधार नंबर भी मशीन के जरिए लिंक करा सकते हैं। हर हाल में जुलाई महीने में ही आधार नंबर लिंक कराने होंगे।

गौरतलब है कि जिले में शहरी क्षेत्र की 487 दुकानों को ई-पास मशीन दी गई है, जिस पर फिंगर स्कैनिंग के बाद राशन दिया जा रहा है।

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