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60 फीसदी से अधिक दिव्यांग हैं तो ये खबर देगी फायदा, जरूर पढ़ें

Fri, 24 Mar 2017 09:43 AM IST
भोला पांडेय/अमर उजाला, फरीदाबाद
भोला पांडेय/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Fri, 24 Mar 2017 09:43 AM IST
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demo pic - फोटो : अमर उजाला

अब 60 फीसदी तक दिव्यांग भी राज्य सरकार से मिलने वाली पेंशन के हकदार हो गए हैं। सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से जिले के फिलहाल 1600 से अधिक दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा।

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पेंशन पाने के लिए उन्हें अपने घर के आसपास बने कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) में जाकर आवेदन करना होगा। बता दें कि अभी तक 70 फीसदी या उससे अधिक के दिव्यांगों को ही पेंशन मिलती थी। 
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राज्य सरकार ने प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि अब 60 प्रतिशत नि:शक्तता वाले व्यक्ति भी हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 के तहत पेंशन लेने के पात्र होंगे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नि:शक्त व्यक्ति पेंशन द्वितीय संशोधन नियम 2004 को संशोधित किया गया है। इन्हें अब हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 कहा जाएगा। इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। 

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18 वर्ष या इससे अधिक आयु का वह व्यक्ति पेंशन लेने का पात्र होगा

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demo pic - फोटो : अमर उजाला

संशोधित नियमों के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का वह व्यक्ति पेंशन लेने का पात्र होगा जोकि हरियाणा का निवासी है और आवेदन जमा करवाने के समय तीन वर्ष से प्रदेश में रह रहा है।

ऐसे व्यक्ति के पास 60 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें अंधता, कमजोर दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक, श्रवण बाध्यता, चलने-फिरने में असमर्थतता, मानसिक मंदता व मानसिक बीमारी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त आवेदक को उसके निकट संबंधियों जैसे कि अभिभावकों, पुत्र या पौत्रों से कोई सहयोग न मिल रहा हो। सभी स्रोतों से उसकी वार्षिक आय वर्ष दर वर्ष आधार पर श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित की गई अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1600 से अधिक लोगों को होगा फायदा

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demo pic - फोटो : अमर उजाला

वर्ष 1999 से 2016 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के तहत 70 फीसदी से कम दिव्यांगों की संख्या 1633 है। सरकार की नई नीति के तहत अब वह पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं।

इसके लिए दिव्यांगों को अपने घर के आसपास स्थित सीएससी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार की मंजूरी मिलने और आवेदन स्वीकार करने के बाद वह पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे।
 
86 हजार से अधिक लोग ले रहे पेंशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत विभिन्न वर्गों के 86028 लोगों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है। इसमें ओल्ड ऐज पेंशन  के 48404 पात्र, दिव्यांग पेंशन 70 फीसदी और उसके ऊपर के 4801, विधवा पेंशन 32694, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत 54 और राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत 75 लोगों को अलग अलग पेंशन राशि मिल रही है।
 
सरकार के फैसले से दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। उन्हें अपने घर के पास स्थित सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की मंजूरी मिलते ही पात्रों का नाम विभाग के पास पहुंच जाएगा और पेंशन की राशि सीधे उसके बैंक खाते में जाएगी। 
सुशीला देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी

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