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Ghaziabad News: यूको बैंक रिश्वत मामले में गरिमा सिंह समेत दो पर चलेगा मुकदमा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:12 AM IST
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Two people, including Garima Singh, to face trial in UCO Bank bribery case.
गाजियाबाद। मथुरा के यूको बैंक में रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह और उनके निजी सहयोगी आरिफ मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।
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सीबीआई के अनुसार, हाईवे थाना क्षेत्र के मंडी चौक निवासी मुरारी लाल राधाकृष्ण फ्लोर मिल के संचालक हैं। उन्होंने मथुरा के कोतवाली रोड स्थित यूको बैंक से अपनी फर्म के लिए एक करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई थी। बैंक ने 90 लाख रुपये खाते में स्थानांतरित कर दिए थे, जबकि शेष 10 लाख रुपये रोक लिए थे।
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आरोप है कि रोकी गई रकम जारी करने के बदले तत्कालीन सीनियर मैनेजर गरिमा सिंह ने चार लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। रिश्वत की रकम दो किस्तों में देने पर सहमति बनी थी।
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सीबीआई के मुताबिक, सितंबर 2025 में मुरारी लाल के बेटे सोनू ने पहली किस्त के रूप में दो लाख रुपये गरिमा सिंह और उनके निजी सहयोगी आरिफ मोहम्मद को बैंक शाखा के बाहर कार में दिए थे। इसी दौरान सीबीआई ने दोनों को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत में दोनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई होगी।
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