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Ghaziabad News: 84 गज के मकान में पाले तीन कुत्ते, 10 हजार जुर्माना लगा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2024 02:55 AM IST
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Three dogs kept in 84 yard house, fined Rs 10,000
गाजियाबाद। मेरठ रोड के रहने वाले उदय 84 गज के मकान में रहते हैं। उन्होंने एक ही पते पर अपने तीन पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा लिया है। नगर निगम ने कुछ ही दिन बाद उन्हें नोटिस जारी कर दिया। जवाब देने के लिए नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो पता चला कि नियमानुसार वह अपने घर में दो ही कुत्ते पाल सकते हैं, तीसरे कुत्ते का पंजीकरण रद्द करते हुए उदय पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है बल्कि ऐसे करीब पांच मामलों में नगर निगम की तरफ से जुर्माना लगाया गया है।
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नगर निगम ने एक अप्रैल से कुत्तो का पंजीकरण नहीं कराने वालों पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया था। साथ ही, निर्धारित संख्या से ज्यादा कुत्ते पालने पर जुर्माना वसूलना भी शुरू कर दिया है। नगर निगम पंजीकरण के रिकॉर्ड के आधार पर भी ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो नियमाें का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में 200 वर्ग गज के मकान में दो से अधिक कुत्ते नहीं पाले जा सकते हैं। दो अतिरिक्त कुत्ते पालने के लिए 100 वर्ग गज अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होगी। शासन की ओर से नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग को समय-समय पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार ने बताया कि कुत्ता पालने वालों से लगातार पंजीकरण कराने की अपील की जा रही है। साथ ही, निर्धारित संख्या में ही कुत्ते रखने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम ने अब तक छह हजार से अधिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया है। ऐसे कुत्ते जो बीमार हैं या फिर देसी नस्ल के हैं, उनका निशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है।
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चार से अधिक कुत्तों के लिए बनाना होगा शेल्टर
चार से अधिक कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का प्रावधान लागू किया गया है। शेल्टर एक निर्धारित क्षेत्रफल में बनाना होगा। साथ ही, पर्याप्त देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। डॉग शेल्टर में प्रत्येग छह माह में लाइसेंस नवीनीकरण किया जाएगा। चार कुत्तों तक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष है, जबकि चार से अधिक कुत्तों के लिए छह माह की अवधि निर्धारित है।
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