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एसएमएस से मिलेगी हाउस टैक्स संबंधी जानकारी

Fri, 19 Aug 2016 01:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Fri, 19 Aug 2016 01:28 AM IST
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SMS will house tax information
income tax - फोटो : income tax

हाउस टैक्स की जानकारी के लिए लोगों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल पर ही उपभोक्ता को टैक्स संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को अपना नंबर रजिस्टर करना होगा। सभी जोन में कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कराने की व्यवस्था सफल होने के बाद नगर निगम ने यह निर्णय लिया है।

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नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय में ऑनलाइन टैक्स सेवा शुरू होने के साथ ही लोगों को एसएमएस सुविधा भी मिलने लगेगी। ऑनलाइन भुगतान के दौरान उपभोक्ता को अपना नंबर रजिस्टर कराना होगा। नंबर रजिस्टर होते ही उपभोक्ता को अपने अकाउंट की डिटेल मोबाइल पर मिलने लगेगी।
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जैसे ही बिल जनरेट होगा, उपभोक्ता को एसएमएस मिल जाएगा, जिसमें बिल की राशी, बिल जमा करने की अंतिम तारीख, पिछले बिल की डिटेल आदि की जानकारी उपभोक्ता को मिलेगी। साथ ही बिल की अंतिम तारीख नजदीक आने पर भी एसएमएस के जरिए उपभोक्ता को सूचित किया जाता रहेगा, जिससे कि उपभोक्ता हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकें।
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अपर नगर आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन पेंमेंट के दौरान मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है। उपभोक्ता जिस नंबर को रजिस्टर कराएगा वह सर्वर और उपभोक्ता का एकाउंट से जुड़ जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता को एसएमएस से जानकारी मिलती रहेगी।

 

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