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Ghaziabad News: स्वीकृत नक्शे की अनदेखी पर सात भवनों को किया सील
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गाजियाबाद। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने सोमवार को साहिबाबाद क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करते पाए जाने पर सात भवनों को सील करने के निर्देश दिए। साथ ही, सब जोन 703 व 704 में तैनात सुपरवाइजरों को निलंबित करते हुए जोन के अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मामले की जांच के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष प्रवर्तन दल के साथ निरीक्षण के लिए साहिबाबाद क्षेत्र के जोन सात में पहुंचे थे।
यहां उन्होंने भूखंड संख्या 11/67 सेक्टर-तीन राजेंद्रनगर, भूखंड संख्या 11/154, भूखंड संख्या 6/111, भूखंड संख्या 4/13 सेक्टर-पांच, भूखंड संख्या 6/109 सेक्टर-2, भूखंड संख्या 4/9 सेक्टर-पांच, भूखंड संख्या-11/107 सेक्टर-तीन का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ जगह बेसमेंट को मौजूदा मार्ग से काफी ऊपर बनाया गया है, जिससे बेसमेंट की प्रकृति प्रभावित हो रही है। इसी तरह स्टिल्ट तल को इस तरह निर्मित पाया गया जैसे भविष्य में उसमें पार्किंग के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। किसी भी निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका जबकि मानचित्र को निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। निर्माण स्थल पर कोई भी तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। निर्धारित सेटबैक कवर करते हुए मानकों के विपरीत निर्माण पाया गया। पहले भी नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किए जाने पर इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा। संगठित रूप से अवैध निर्माण मानते हुए इस मामले में जीडीए के कर्मचारियों-अधिकारियों की लापरवाही पाई ई। सब जोन 703 व 704 में तैनात सुपरवाइजरों को निलंबित करते हुए जोन के अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
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यहां उन्होंने भूखंड संख्या 11/67 सेक्टर-तीन राजेंद्रनगर, भूखंड संख्या 11/154, भूखंड संख्या 6/111, भूखंड संख्या 4/13 सेक्टर-पांच, भूखंड संख्या 6/109 सेक्टर-2, भूखंड संख्या 4/9 सेक्टर-पांच, भूखंड संख्या-11/107 सेक्टर-तीन का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ जगह बेसमेंट को मौजूदा मार्ग से काफी ऊपर बनाया गया है, जिससे बेसमेंट की प्रकृति प्रभावित हो रही है। इसी तरह स्टिल्ट तल को इस तरह निर्मित पाया गया जैसे भविष्य में उसमें पार्किंग के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। किसी भी निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका जबकि मानचित्र को निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। निर्माण स्थल पर कोई भी तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। निर्धारित सेटबैक कवर करते हुए मानकों के विपरीत निर्माण पाया गया। पहले भी नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किए जाने पर इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा। संगठित रूप से अवैध निर्माण मानते हुए इस मामले में जीडीए के कर्मचारियों-अधिकारियों की लापरवाही पाई ई। सब जोन 703 व 704 में तैनात सुपरवाइजरों को निलंबित करते हुए जोन के अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
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