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Ghaziabad News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2024 03:23 AM IST
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Rape convict gets 20 years rigorous imprisonment
गाजियाबाद। तीन वर्ष पहले किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी निसार को पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश निर्मल चंद सेमवाल ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि थाना विजयनगर क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी निसार 14 फरवरी 2021 को बहला-फुसला कर भगाकर ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास एक कारखाने में ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ वारदात को अंजाम दिया। उस समय उसकी मां नोएडा में एक निजी कंपनी में नौकरी करने गई थी। शाम को घर आई तो लड़की घर पर नहीं थी। बड़ी बेटी ने बताया कि निसार के साथ गई है। किशोरी की मां ने 16 फरवरी 2021 को विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर निसार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने चार अगस्त 2021 को निसार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए।
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