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Ghaziabad News: जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने पर जांच के आदेश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:47 AM IST
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Order for investigation on submitting fake documents for bail
गाजियाबाद। आधार कार्ड में फोटो बदलकर मुठभेड़ में गिरफ्तार लूट के आरोपी की जमानत लेने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े का खुलासा आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने पर आधार कार्ड के वास्तविक धारक के पते पर नोटिस पहुंचने के बाद हुआ। अदालत में अर्जी लगाते हुए नोटिस निरस्त करने और उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। अदालत ने इंदिरापुरम पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख लगाई गई है।
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अधिवक्ता राजकुमार चौहान ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के जारचा थाना के कलौंदा निवासी राजेश व उनके भाई लोकेश ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई है। जिसमें बताया है कि उनके नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर और फोटो बदलकर किसी अज्ञात व्यक्ति काे पेश करके लाल सिंह की जमानत करा ली गई है। अदालत में मुकदमे के विचारण के दौरान लाल सिंह के उपस्थित नहीं होने पर राजेश व लोकेश को नोटिस जारी हुआ। इसके बाद मामले की जानकारी हुई है।
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लूट के आरोपियों को इंदिरापुरम पुलिस ने किया था गिरफ्तार
अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि इंदिरापुरम थाने की पुलिस ने छह जुलाई 2019 को मुठभेड़ में लूट के आरोपी लाल सिंह को रामप्रस्थ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 50 हजार रुपये के जमानत के दस्तावेज दाखिल किए गए थे। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतियों का सत्यापन नहीं कराया गया। जबकि 50 हजार की धनराशि वाले जमानतियों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।
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