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Ghaziabad News: अवैध जल दोहन करने वाले 25 सर्विस सेंटर, मार्बल स्टोर को नोटिस
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गाजियबाद। अवैध रूप से जल दोहन करने वाले 25 सर्विस सेंटर और मार्बल स्टोर सहित आरओ सेंटर को नोटिस जारी किया है। लघु सिंचाई विभाग लगातार अभियान चला रहा है इसके तहत पिछले तीन महीने में 147 सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अवैध बोरिंग कराकर जल दोहन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। इसमें साहिबाबाद के कई आरओ सेंटर सहित बारात घर, कार और बाइक की सर्विसिंग और धुलाई करने वाले सेंटर सहित मार्बल स्टोर शामिल हैं। इनके खिलाफ लाखों की जुर्माना लगाया गया है। चुनाव के दौरान अभियान में कुछ ढिलाई आई थी, लेकिन बुधवार से इस मामले में तेजी आई है। बुधवार को 25 सेंटर को दुबारा नोटिस जारी किया गया है। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरिओम ने बताया कि इसमें साहिबाबाद, खोड़ा के 14 से अधिक कार सर्विस सेंटर और आरओ सेंटर शामिल हैं। दोबार नोटिस भेजने के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली तो उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाएगी या फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इससे पहले 94 होटल और बरातघरों पर एनजीटी के आदेश पर 15 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माना लगाया गया था उनसे वसूली की जानी थी लेकिन इस आदेश के खिलाफ होटल मैनेजमेंट के सदस्य कोर्ट चले गए इसलिए कार्रवाई रोक दी गई है।
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अवैध बोरिंग कराकर जल दोहन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। इसमें साहिबाबाद के कई आरओ सेंटर सहित बारात घर, कार और बाइक की सर्विसिंग और धुलाई करने वाले सेंटर सहित मार्बल स्टोर शामिल हैं। इनके खिलाफ लाखों की जुर्माना लगाया गया है। चुनाव के दौरान अभियान में कुछ ढिलाई आई थी, लेकिन बुधवार से इस मामले में तेजी आई है। बुधवार को 25 सेंटर को दुबारा नोटिस जारी किया गया है। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरिओम ने बताया कि इसमें साहिबाबाद, खोड़ा के 14 से अधिक कार सर्विस सेंटर और आरओ सेंटर शामिल हैं। दोबार नोटिस भेजने के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली तो उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाएगी या फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इससे पहले 94 होटल और बरातघरों पर एनजीटी के आदेश पर 15 लाख से लेकर 50 लाख तक जुर्माना लगाया गया था उनसे वसूली की जानी थी लेकिन इस आदेश के खिलाफ होटल मैनेजमेंट के सदस्य कोर्ट चले गए इसलिए कार्रवाई रोक दी गई है।
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