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नीरा यादव के एक जमानती ने पीछे खींचे हाथ
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sat, 11 Jun 2016 01:15 AM IST
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नीरा यादव
- फोटो : फाइल फोटो
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यूपी की पूर्व मुख्य सचिव रहीं नीरा यादव की जमानत देने वाले एक जमानती ने अब अपनी जमानत वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। राजनगर सेक्टर-9 में रहने वाले इस जमानती का कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से वह अब नीरा यादव के मामले में जमानती नहीं रहना चाहता।
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बता दें कि डासना जेल में बंद नीरा यादव को नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में सीबीआई कोर्ट सजा सुना चुकी है। इन्हीं में से एक मामले में 7 दिसंबर 2010 को तत्कालीन सीबीआई विशेष न्यायाधीश डा. एके सिंह ने चार साल कैद की सजा सुनाई थी।
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नीरा यादव ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने नीरा की अपील को स्वीकार करते हुए नीरा को जमानत दे दी थी। राजनगर निवासी रोहित बंसल ने उनकी जमानत दी थी। अब रोहित ने अपनी जमानत वापस लेने को कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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बता दें कि नीरा यादव फिलहाल डासना जेल में बंद है। नोएडा प्लाट आावंटन के ही दो मामलों में तत्कालीन सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने नीरा यादव और वरिष्ठ आईएएस अफसर राजीव कुमार को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके खिलाफ नीरा ने हाईकोर्ट में अपील की थी, मगर हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। इसी के चलते 14 मार्च 2016 को नीरा ने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।