फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   murder

कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 01:04 AM IST
सार

कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार गाजियाबाद।भोजपुर क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम रामचंद्र यादव-1 की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

विज्ञापन
murder

विस्तार

कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार
विज्ञापन

गाजियाबाद। भोजपुर क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम रामचंद्र यादव-1 की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिराज भाटी ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र के भटजन गांव में वेदपाल की 16 दिसंबर 2014 की रात करीब आठ बजे अपनी पत्नी कृष्णावती से घरेलू मामले में मामूली कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में उनके ही बेटे मोंटी ने पिता वेदपाल के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने वेदपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed