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Ghaziabad News: मांस विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने के निर्देश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 01:19 AM IST
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Meat sellers instructed to follow food safety standards
गाजियाबाद। जिलाधिकारी ने मांस विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मानकों के अनुरूप दुकानों का संचालन नहीं कर रहे हैं। उनको सात दिन का समय दिया जा रहा है। इस दौरान कमियों को सुधार लें। सात दिन में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने 23 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कई मांस की दुकानें बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के चल रही हैं। वहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इसपर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। इसलिए सभी मांस विक्रय प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह सात दिन के अंदर कारोबार का संचालन खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसार करें। जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिए हैं वह लाइसेंस बना लें या फिर प्रतिष्ठान बंद कर दें। इन सभी के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
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