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Ghaziabad News: अपहरण के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 10:23 PM IST
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Kidnapping convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment
बुलंदशहर। किशोरी का अपहरण करने के दोषी को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो-01 के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित ने आठ नवंबर 2021 में थाना डिबाई पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव उधनपुर थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद निवासी पिंटू उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया है। 14 नवंबर 2021 में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पिंटू को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिंटू को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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