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मासूम से कुकर्म का अपराध स्वीकार करने वाले को सात वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Nov 2021 01:06 AM IST
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मासूम से कुकर्म करने का अपराध स्वीकार करने वाले को सात वर्ष कारावास
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गाजियाबाद। विशेष पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने मासूम से कुकर्म करने वाले दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा था कि उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अदालत से फरियाद लगाई थी कि उसकी मां बुजुर्ग है और पिता अपाहिज हैं।

कोर्ट विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि सिहानी गेट थाना में 28 मई 2015 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि वह मूल रूप से मध्यप्रदेश के एक जिले का रहने वाला है। अपने परिवार के साथ सिहानी गेट थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहता है। उसके पड़ोस में ही उसके बहन व जीजा अपने सात साल के बेटे के साथ रहते हैं। 28 मई को पड़ोस में रहने वाला सुमित नामक एक युवक उनके सात वर्षीय भांजे को चॉकलेट और पैसे दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। उसके बाद उसके साथ एक स्कूल में कुकर्म किया। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने सबूत और 11 गवाहों के बयान के आधार पर दोषी मानते सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें से आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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