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महिला को पीटने वालों को तीन साल का कारावास
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महिला को पीटने वालों को तीन साल का कारावास
गाजियाबाद। 12 साल पहले घर में घुसकर महिला की पिटाई करने वाले दो दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर विशेष न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने सुबूतों के अभाव में दोषियों को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला 26 अप्रैल 2010 को दोपहर में घर पर अकेली थी। हरपाल और संजीव ने महिला के घर में घुसकर की पिटाई कर दी और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए तो हरपाल और संजीव मौके से भाग गए। महिला के पति ने दोनों के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 23 अप्रैल 2010 को महिला के पति से हरपाल और संजीव का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया था। उसका बदला लेने के लिए हरपाल और संजीव ने इस घटना को अंजाम दिया था। हरपाल और संजीव को पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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गाजियाबाद। 12 साल पहले घर में घुसकर महिला की पिटाई करने वाले दो दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर विशेष न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने सुबूतों के अभाव में दोषियों को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला 26 अप्रैल 2010 को दोपहर में घर पर अकेली थी। हरपाल और संजीव ने महिला के घर में घुसकर की पिटाई कर दी और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए तो हरपाल और संजीव मौके से भाग गए। महिला के पति ने दोनों के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 23 अप्रैल 2010 को महिला के पति से हरपाल और संजीव का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया था। उसका बदला लेने के लिए हरपाल और संजीव ने इस घटना को अंजाम दिया था। हरपाल और संजीव को पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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