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जमीन बताकर रकम हड़पने वाले पिता-पुत्र की 60 लाख की संपत्ति होगी कुर्क
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जमीन बताकर रकम हड़पने वाले पिता-पुत्र की 60 लाख की संपत्ति होगी कुर्क
मसूरी। पांच माह से गैंगस्टर अधिनियम में फरार चल रहे डासना के पूर्व सभासद आदिल और उसके पिता मुनसैद के नाम करीब 60 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने जारी कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ गाजियाबाद के मसूरी और कविनगर थाने में धोखाधड़ी, जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी, ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। आदिल के खिलाफ दिल्ली में भी मुकदमे दर्ज हैं।
पिछले दिनों डासना के वार्ड नंबर 15 स्थित सभासद के पिता के मकान पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किए थे। पुलिस ने मोहल्ले में मुनादी भी कराई थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट पुलिस के पास से आई थी। फाइलों का अध्ययन करने के बाद संपत्ति कुर्क करने की विधिक राय मांगी गई थी। दोनों का आपराधिक इतिहास है और लोगों को जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने की बात सामने आई है। इसलिए दोनों के नाम पर पंजीकृत संपत्ति को कुर्क किया जाना विधि अनुरूप है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुनसैद उर्फ मोना व इसका बेटा आदिल उर्फ जूबी जो नगर पंचायत डासना वार्ड नं 4 से सभासद रहा है। आदिल उर्फ जूबी की पत्नी शाहीन वार्ड नं 15 से वर्तमान में सभासद हैं। 28 नवंबर 21 को मुनसैद व आदिल पर गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद से से दोनों फरार चल रहे हैं। एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने बताया कि मुनसैद और आदिल शातिर किस्म के व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले विभन्न थानों में दर्ज हैं। मुनसैद की 37 लाख 15000 की अचल संपत्ति और आदिल की 23,13100 रुपये की संपत्ति, पैशन प्लस मोटरसाइकिल को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
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मसूरी। पांच माह से गैंगस्टर अधिनियम में फरार चल रहे डासना के पूर्व सभासद आदिल और उसके पिता मुनसैद के नाम करीब 60 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने जारी कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ गाजियाबाद के मसूरी और कविनगर थाने में धोखाधड़ी, जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी, ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। आदिल के खिलाफ दिल्ली में भी मुकदमे दर्ज हैं।
पिछले दिनों डासना के वार्ड नंबर 15 स्थित सभासद के पिता के मकान पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किए थे। पुलिस ने मोहल्ले में मुनादी भी कराई थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट पुलिस के पास से आई थी। फाइलों का अध्ययन करने के बाद संपत्ति कुर्क करने की विधिक राय मांगी गई थी। दोनों का आपराधिक इतिहास है और लोगों को जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने की बात सामने आई है। इसलिए दोनों के नाम पर पंजीकृत संपत्ति को कुर्क किया जाना विधि अनुरूप है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुनसैद उर्फ मोना व इसका बेटा आदिल उर्फ जूबी जो नगर पंचायत डासना वार्ड नं 4 से सभासद रहा है। आदिल उर्फ जूबी की पत्नी शाहीन वार्ड नं 15 से वर्तमान में सभासद हैं। 28 नवंबर 21 को मुनसैद व आदिल पर गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद से से दोनों फरार चल रहे हैं। एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने बताया कि मुनसैद और आदिल शातिर किस्म के व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले विभन्न थानों में दर्ज हैं। मुनसैद की 37 लाख 15000 की अचल संपत्ति और आदिल की 23,13100 रुपये की संपत्ति, पैशन प्लस मोटरसाइकिल को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
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