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जीडीए को झटका, किसानों को मिलेगा बढ़ा मुआवजा

Thu, 01 Dec 2016 12:24 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Thu, 01 Dec 2016 12:24 AM IST
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GDA shock, will raise compensation to farmers
खेती - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बुधवार को जहां जीडीए को जबरदस्त झटका लगा वहीं किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई। कोर्ट ने मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में 76 किसानों को जमीन अधिग्रहण की नई पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया है यानी इन्हें मार्केट रेट से दोगुना मुआवजा देना होगा।

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जीडीए के लीगल एडवाइजर राजेंद्र त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने अधिग्रहित की गई 281 एकड़ जमीन पर यह फैसला सुनाया है, इनमें से 90 एकड़ जमीन सहारा समूह की है। उन्होंने बताया कि जीडीए ने मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में 2004 में पांच गांवों की 1234 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी।
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2006 में कब्जा लिया गया था। इस अधिग्रहण के खिलाफ 2010 में किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में सवा सौ रिट फाइल की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने जीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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इसके बाद इनमें से 76 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को कोर्ट की डबल बेंच ने जमीन अधिग्रहण की नई पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का फैसला सुनाया।  

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