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बेसमेंट में बनी दुकानों पर हाईकोर्ट ने जीडीए से मांगा जवाब
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Tue, 13 Sep 2016 10:47 PM IST
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हाईकोर्ट
- फोटो : file photo
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शिप्रा सनसिटी स्थित रिगेलिया हाइट्स सोसायटी के बेसमेंट में बनी अवैध दुकानों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर और जीडीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। रिगेलिया हाइट्स अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब देने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है।
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कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि जांच कर बताएं कि दुकानें अवैध हैं या नहीं।एओए आरोप है कि सोसायटी के बेसमेंट में कंवीनियंट शॉप की जगह बिल्डर ने शॉपिंग कांप्लेक्स बना दिया है। एओए के अनुसार सोसायटी में करीब 150 दुकानें अवैध रूप से भी बनाई गई हैं।
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एओए द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दुकानों के कारण सोसायटी में बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है। साथ ही फायर सिस्टम खराब होने से टावर में आग लगने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं बिल्डर ने जो पार्किंग एरिया देने का वादा किया था, वहां भी दुकानें खोल दी हैं।
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रेजिडेंट्स को मजबूरी में ओपन एरिया में अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। रिगेलिया हाट्स एओए ने इस संबंध में कई बार जीडीए और पुलिस से शिकायत की, लेकिन समस्या हल नही हुई। निवासी कौशिक घोष ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से लोगों में खुशी है, समस्या का हल निकलने की उम्मीद बंधी है।