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बेसमेंट में बनी दुकानों पर हाईकोर्ट ने जीडीए से मांगा जवाब

Tue, 13 Sep 2016 10:47 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Tue, 13 Sep 2016 10:47 PM IST
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GDA at the shops in the basement of the High Court, seeking answers
हाईकोर्ट - फोटो : file photo

 शिप्रा सनसिटी स्थित रिगेलिया हाइट्स सोसायटी के बेसमेंट में बनी अवैध दुकानों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर और जीडीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। रिगेलिया हाइट्स अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब देने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है।

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कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि जांच कर बताएं कि दुकानें अवैध हैं या नहीं।एओए आरोप है कि सोसायटी के बेसमेंट में कंवीनियंट शॉप की जगह बिल्डर ने शॉपिंग कांप्लेक्स बना दिया है। एओए के अनुसार सोसायटी में करीब 150 दुकानें अवैध रूप से भी बनाई गई हैं।
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एओए द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दुकानों के कारण सोसायटी में बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है। साथ ही फायर सिस्टम खराब होने से टावर में आग लगने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं बिल्डर ने जो पार्किंग एरिया देने का वादा किया था, वहां भी दुकानें खोल दी हैं।
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रेजिडेंट्स को मजबूरी में ओपन एरिया में अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। रिगेलिया हाट्स एओए ने इस संबंध में कई बार जीडीए और पुलिस से शिकायत की, लेकिन समस्या हल नही हुई। निवासी कौशिक घोष ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से लोगों में खुशी है, समस्या का हल निकलने की उम्मीद बंधी है।      

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