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Ghaziabad News: छह वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता बरी
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गाजियाबाद। छह साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप झेल रहे पिता को आठ वर्ष बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष ने अदालत में साबित किया कि तलाक का मुकदमा लड़ रही पत्नी ने बच्ची से दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया था। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की मेडिकल रिपोर्ट की असली प्रति अदालत में जमा नहीं कराई थी। वहीं, बच्ची ने दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गलत बयान दिया था। बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी मानते हुए अदालत ने पिता को बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष त्यागी ने बताया कि साहिबाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति का उनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी तलाक का मुकदमा लड़ते हुए 20 हजार रुपये प्रति महीना खर्चे के रूप में लेती थी। 29 जुलाई 2016 को छह वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का पति पर आरोप लगाया था। मामले की रिपोर्ट पांच अगस्त 2016 को दिल्ली के डाबरी थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट को साहिबाबाद थाने में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश तेंद्रपाल की अदालत में चली।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष त्यागी ने बताया कि साहिबाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति का उनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी तलाक का मुकदमा लड़ते हुए 20 हजार रुपये प्रति महीना खर्चे के रूप में लेती थी। 29 जुलाई 2016 को छह वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का पति पर आरोप लगाया था। मामले की रिपोर्ट पांच अगस्त 2016 को दिल्ली के डाबरी थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट को साहिबाबाद थाने में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश तेंद्रपाल की अदालत में चली।
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