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किशोरी को जलाकर मारने वालों को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Thu, 15 Sep 2016 12:15 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव तेरह बिस्वा तोड़ी में एक 16 वर्षीया किशोरी को केरोसिन डालकर जलाकर मारने के चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने चारों को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।दिल दहला देने वाली यह वारदात 23 मार्च 2009 की सुबह साढे़ ग्यारह बजे की है।
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वारदात के समय किशोरी और उसकी छोटी बहन घर में अकेली थीं और कालीन बुन रही थीं। इसी दौरान गांव के ही चार युवक आरिफ, हासिम, जलीज और मुनसैद छत के रास्ते किशोरी के घर में जा घुसे और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में किशोरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी।
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इस मामले में किशोरी के पिता अब्दुल हकीम ने चारों आरोपियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।सरकारी वकील रमेश यादव ने बताया कि मामला फास्ट ट्रैक न्यायाधीश कमलेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों आरिफ, हासिम, जलीज और मुनसैद को किशोरी की हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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