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Ghaziabad News: भाजपा के मंच पर पहुंचा 16 मुकदमों का आरोपी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2024 04:25 AM IST
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Accused in 16 cases reached BJP platform
लोनी। लूट और चोरी जैसे अपराध के 16 मुकदमों का आरोपी बसपा सभासद गुलजार अल्वी भाजपा के मंच पर नजर आया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उसने भाजपा में शामिल हो जाने की बात भी कही। इसके वायरल हो जाने पर मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान ने पत्र जारी कर कहा कि उसे पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद उसने पोस्ट को हटा लिया। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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गुलजार अल्वी ने आर्यनगर कॉलोनी वार्ड नंबर-35 से चुनाव जीता था। सोमवार को टीला गांव में भाजपा नेता ईश्वर मावी के निवास पर भाजपा का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान ईश्वर मावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बसपा के वार्ड नंबर-5 के धर्मेंद्र और वार्ड-35 के गुलजार अल्वी को भाजपा में शामिल होने की बात कही। ईश्वर मावी के कहने पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने दोनों सभासदों को पटका पहनाकर उन्हें बधाई दी।
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मंगलवार को गुलजार अल्वी के मुकदमों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुकदमों की सूची वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा की निंदा होने लगी। विपक्ष के लोगों ने भी भाजपा पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद दोपहर के समय भाजपा के जिलाध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया। पत्र में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के स्वागत सभा का आयोजन चल रहा था। यहां प्रत्याशी के स्वागत की कड़ी में सभी सभासद उपस्थित थे। सभा में गुलजार अल्वी व्यक्ति पटका पहन कर फोटो खिंचवा लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यक्ति ना तो कभी भाजपा का सदस्य था और ना ही इन्हें किसी प्रकार की सदस्यता दी गई है। भाजपा संगठन से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। उधर, बसपा जिलाध्यक्ष दयाराम सेन ने बताया कि लोनी नगर पालिका के दोनों सभासदों धर्मेंद्र और गुलजार अल्वी का अब बसपा से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को दे दी गई है।
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जानलेवा हमले का भी मुकदमा

गुलजार के खिलाफ लोनी, दिल्ली के तिलक मार्ग, खजूरी खास, बागपत, गाजियाबाद के सिहानी गेट और इंदिरापुरम में मुकदमे दर्ज हैं। पहला केस 2008 में दर्ज किया गया था। मुकदमे चोरी, लूट, बलवा, जानलेवा हमला, मारपीट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के हैं।
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