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Ghaziabad News: मिलावट करने वालों पर लगाया तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jun 2025 12:24 AM IST
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A fine of three thousand rupees was imposed on adulterators
गाजियाबाद। 23 साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट एक के न्यायाधीश ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दो आरोपियों पर सोमवार को तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना और कोर्ट उठने तक परिसर में मौजूद रहने की सजा सुनाई है।
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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मोदीनगर थानाक्षेत्र में 23 साल पुराने मिलावटखोरी के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोपी मदन लाल एवं बिजेंद्र कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने कोर्ट से न्यूनतम सजा सुनाए जाने की मांग की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे हैं। एसीजेएम कोर्ट-एक जज नेहा बनौधिया ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।
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नकली उत्पाद बेचने वाले अग्रिम जमानत निरस्त

कोर्ट ने नामी कंपनी के नकली उत्पाद बेचने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। सोमवार को एडीजे-सात सुशील कुमार ने रिछपालपुरी में स्पेयर पार्टस का काम करने वाले भानू का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। व्यापारी पर नामी कंपनी ने नकली स्पेयर पार्टस बेचने का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया था।
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भागे आरोपी के स्थायी वारंट जारी

कोर्ट ने साहिबाबाद थानाक्षेत्र में वर्ष 1998 में लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति की मौत के आरोपी सुरेंद्र कुमार पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिसके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी को जब भी गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने जल्द से जल्द पेश किया जाए।
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