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Ghaziabad News: ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले 700 दुकानदारों पर जुर्माना
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गाजियाबाद। नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले 700 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले लगभग 2500 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें से 1800 दुकानदारों ने अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन 700 दुकानदारों पंजीकरण नहीं कराया। इन पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने बताया कि निगम की ओर से लगभग 38 हजार दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। लगभग 36 हजार दुकानदारों ने ट्रेंड लाइसेंस ले लिया। वहीं करीब दो से 2500 ऐसे दुकानदार हैं, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। इन्हें पंजीकरण कराने के लिए समय दिया गया था। इनमें से 700 दुकानदारों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है। इन दुकानदारों को जुर्माना भरने के बाद दोबारा से पंजीकरण कराने के लिए मार्च तक का समय समय दिया गया है। उसके बाद भी अगर यह पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो आरसी जारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से अस्पताल, क्लीनीक, चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, होटल, सैलून, शराब की दुकान समेत अन्य 39 ट्रेड के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स विभाग की ओर से इनकी फीस भी निर्धारित कर दी गई है।
नए प्रतिष्ठानों को भी किया जा रहा चिह्नित
निगम की ओर से नए प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित करते हुए ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ई-रिक्शा के लिए भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने बताया कि निगम की ओर से लगभग 38 हजार दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। लगभग 36 हजार दुकानदारों ने ट्रेंड लाइसेंस ले लिया। वहीं करीब दो से 2500 ऐसे दुकानदार हैं, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। इन्हें पंजीकरण कराने के लिए समय दिया गया था। इनमें से 700 दुकानदारों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है। इन दुकानदारों को जुर्माना भरने के बाद दोबारा से पंजीकरण कराने के लिए मार्च तक का समय समय दिया गया है। उसके बाद भी अगर यह पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो आरसी जारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से अस्पताल, क्लीनीक, चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, होटल, सैलून, शराब की दुकान समेत अन्य 39 ट्रेड के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स विभाग की ओर से इनकी फीस भी निर्धारित कर दी गई है।
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नए प्रतिष्ठानों को भी किया जा रहा चिह्नित
निगम की ओर से नए प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित करते हुए ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ई-रिक्शा के लिए भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में चलने वाले ई-रिक्शा को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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