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20 फीसदी छूट के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
Updated Tue, 23 Aug 2016 12:51 AM IST
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हाउस टैक्स
- फोटो : DEMO Pics
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भाजपा के कुछ पार्षद भले हाउस टैक्स में छूट का स्लैब बनाने का विरोध कर रहे हों, लेकिन निगम अधिकारी और मेयर टैक्स में 20 फीसदी छूट की अवधि बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में 20 फीसदी छूट पाने के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी है। 31 अगस्त तक टैक्स जमा कराने वालों को ही निगम 20 फीसदी छूट देगा। इसके बाद छूट की दर कम हो जाएगी।
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इस बार निगम ने पूरे साल 20 फीसदी छूट देने का नियम खत्म कर स्लैब लागू कर दिया है। इसमें 31 अगस्त तक 20 फीसदी, 30 सितंबर तक 15 फीसदी, अक्तूबर और नवंबर में 10 फीसदी और दिसंबर व जनवरी में सिर्फ 5 फीसदी छूट दी जाएगी। इस स्लैब को लागू करने पर भाजपा के ही कई पार्षद विरोध जताकर साल भर छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं,
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लेकिन नगर आयुक्त और महापौर ने इस स्लैब को लागू कर दिया। अब छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जो लोग छूट की अवधि बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें झटका लगा है।
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यह छूट पाने के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी बचे हैं। उधर, 31 अगस्त की तारीख जैसे-जैसे निकट आ रही है, वैसे-वैसे निगम कार्यालय में टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है।
सोमवार को कविनगर और सिटी जोन में टैक्स कलेक्शन काउंटर पर भीड़ रही।
भाजपा पार्षद हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे रिट
पांच फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाने और छूट का स्लैब लागू करने के विरोध में भाजपा के चार पार्षद इसी सप्ताह हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंत तक यह रिट दाखिल हो जाएगी।
पार्षद मोनिका मित्तल का कहना है कि निगम एक्ट के मुताबिक दो साल से पहले हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। निगम अधिकारियों ने एक्ट के विरुद्ध एक साल बाद ही टैक्स बढ़ा दिया है।