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Ghaziabad News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 01:39 AM IST
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10-year jail term for rape convict
गाजियाबाद। चार साल पहले युवती को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, मामला टीलामोड़ थाना क्षेत्र का है। एक मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता की मां ने 23 जून 2022 को थाने में शिकायत की थी। इसमें बताया कि अताबुल अंसारी उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने अताबुल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कोर्ट में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अताबुल अंसारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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