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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Get the date of birth verified in the PPP on time; benefits of schemes will not be affected.

Delhi NCR News: पीपीपी में जन्मतिथि का समय पर कराएं सत्यापन, योजनाओं का लाभ नहीं होगा प्रभावित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 11:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में जन्मतिथि सत्यापन संबंधी संदेश प्राप्त हुआ है तो वे इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर जल्द सत्यापन कराएं। समय पर प्रक्रिया पूरी करने से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनमें वर्ष 2019 से पहले जारी वोटर आईडी कार्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की दसवीं कक्षा की अंकतालिका या प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

ज्योति ने कहा कि दसवीं पास नहीं होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) या विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट तथा पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक या डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र भी मान्य दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों को सत्यापन का संदेश मिला है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराकर प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
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