फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Garam Dharam Dhaba Delhi court sent notice to actor Dharmendra

Garam Dharam Dhaba: दिल्ली की कोर्ट ने एक्टर धर्मेंद्र को भेजा नोटिस, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का है आरोप

Tue, 10 Dec 2024 08:34 AM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Dec 2024 08:34 AM IST
सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने 89 साल के फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को नोटिस जारी किया है। यह मामला गरम धरम ढाबा से जुड़ी एक धोखाधड़ी का है। 

विज्ञापन
Garam Dharam Dhaba Delhi court sent notice to actor Dharmendra
धर्मेंद्र - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'गरम धरम ढाबा' फ्रैंचाइज से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन की ओर से दायर शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। शिकायत में याचिका करता ने आरोप लगाया है कि  गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई।

विज्ञापन
Trending Videos

न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रैंचाइज में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को लालद दिया। धारा 34 आईपीसी के साथ धारा 420, 120 बी के तहत अपराध करने के लिए क्रम संख्या 1 (धर्मेंद्र), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए। धारा 506 आईपीसी के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए क्रम संख्या 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को भी बुलाया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह काफी हद तक तय है कि समन के चरण में कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है और मामले के गुण और दोष की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्तरां का लोगो भी है। कोर्ट ने ध्यान दिया है कि काफी स्पष्ट था कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित था और आरोपी धरम सिंह देओल की ओर से सह-अभियुक्त द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा था।

नौ अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश भी दिया था। शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे पेश हुए। शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 के महीने में सह-आरोपी ने धरम की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था।

विज्ञापन

शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कॉनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही हैं। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी मदद मिलेगी। यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-आरोपी के बीच कई ई-मेल भी हुए। इनके बीच पैसे का लेन-देन भी हुआ था। उनके बीच समझौते को आगे बढ़ाते हुए 2 नवंबर, 2018 को शिकायतकर्ता और उसके व्यापारिक सहयोगियों द्वारा गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी के पास राजमार्ग पर जमीन भी खरीदी गई थी। बाद में, उन्होंने व्यवसाय को जल्द से जल्द चलाने के लिए तेजी से काम शुरू करने के लिए प्रतिवादी संख्या दो से संपर्क किया, लेकिन आज तक, न तो प्रतिवादियों ने उक्त खरीदी गई भूमि का निरीक्षण किया और न ही वे शिकायतकर्ता से मिले। उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद उन्हें धोखाधड़ी लगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed