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रजिस्ट्री नहीं कराई तो बिल्डरों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, जिलाधिकारी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
Fri, 04 Jan 2019 05:52 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: Vikas Kumar
Updated Fri, 04 Jan 2019 05:52 AM IST
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बिना रजिस्ट्री के खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा दिलाना अब बिल्डरों को भारी पड़ेगा। जिलाधिकारी ने ऐसे बिल्डरों की रिपोर्ट रजिस्ट्री विभाग से मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।
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एआईजी स्टांप एसके सिंह के मुताबिक, जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया गया कि जिन बिल्डरों पर बिना रजिस्ट्री के खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा देने के आरोप में स्टांप एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनकी एक रिपोर्ट 15 दिन में दी जाए। इसके आधार पर ऐसे बिल्डरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की बात जिलाधिकारी ने कही है। साथ ही, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी है।
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दरअसल, नोएडा के 19 और ग्रेटर नोएडा के 11 बिल्डरों के खिलाफ रजिस्ट्री विभाग ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पहले ही एफआईआर दर्ज करा रखी है। इसमें नोएडा में 7798 फ्लैटों पर बिना रजिस्ट्री के बिल्डरों ने कब्जा दिया था। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा में 3281 फ्लैटों पर बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने की बात सामने आई थी। इससे नोएडा में 526.01 करोड़ और ग्रेटर नोएडा में 72.64 करोड़ के राजस्व हानि की बात की गई थी।
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नोएडा में 6 बिल्डरों ने शुरू कराई है रजिस्ट्री
रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक नोएडा में 6 बिल्डरों ने रजिस्ट्री शुरू कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डरों ने 610 फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई है। इन पर बिना रजिस्ट्री के फ्लैट पर कब्जा देने का आरोप है।
इन बिल्डरों के खिलाफ स्टांप एक्ट के तहत दर्ज है एफआईआर
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