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सुहेब इलयासी के बरी किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार

Sat, 09 Feb 2019 02:48 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 09 Feb 2019 02:48 AM IST
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Former journalist suhaib ilyasi acquitted judgment Challenge in Supreme Court by Delhi Police
सुहैब इलियासी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस ने पूर्व टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहेब इलयासी को पत्नी की हत्या के आरोपों से बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में इलयासी को पत्नी अंजू की हत्या के 19 वर्ष पुराने मामले में बरी कर दिया था। इलयासी टीवी पर आने वाले मशहूर क्राइम शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के एंकर और प्रोड्यूसर थे।
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इस क्राइम शो की वजह से इलयासी दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थी। जनवरी, 2000 में अंजू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अंजू की हत्या के लिए इलयासी को गिरफ्तार किया था।
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इस हत्याकांड के 17 बाद 2017 में दिल्ली की निचली अदालत ने इलयासी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, अगले साल अक्तूबर, 2018 दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

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