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अपहरण के दोषी को पांच साल की कैद

Fri, 07 Nov 2014 04:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Fri, 07 Nov 2014 04:06 AM IST
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five years jail on kidnap case

ग्रेटर नोएडा में स्कूल जाते हुए रास्ते से किशोरी का अपहरण करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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सरकारी अधिवक्ता चमन प्रकाश शर्मा और मोहम्मद इरशाद ने बताया कि 19 मई 2011 को दादरी कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव के चौदह साल की छात्रा को स्कूल जाने के दौरान अपहरण करने के मामले में टिंकू उर्फ मईनुद्दीन पुत्र हबीब निवासी आमका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने मामले में जांच करते हुए टिंकू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (गौतमबुद्ध नगर) डॉ. चरन सिंह की न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए।
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गवाह के बयान और जांच रिपोर्ट के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को अपहरण करने का दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का सश्रम कारावास भोगना होगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।

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